Hindi Literature
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नई दिल्ली । दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा होने की द्रमुक सांसद कनिमोझी की हसरत बृहस्पतिवार को भी पूरी नहीं हो पाई। सीबीआई की

Raj soni

rajkumar soni

विशेष अदालत ने 2जी घोटाले में गिरफ्तार कनिमोझि सहित सभी आठ आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में 11 नवंबर से आरोपों पर सुनवाई शुरू होगी।

इससे पहले कोर्ट ने 24 अक्टूबर को फैसला 3 नवंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कनिमोई, शरद कुमार, करीम मोरानी, आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल की जमानत का विरोध नहीं किया था। कनिमोझी की जमानत अर्जी पहले ट्रायल कोर्ट, फिर हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो चुकी है।

आरोप तय होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद जमानत पर फिर से सुनवाई हुई। कनिमोझी 20 मई से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है। कनिमोई पर विश्वासघात की साजिश, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

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